हत्या के प्रयास के आरोपियों को गिरफ्तार करने में मिली लोरमी पुलिस को सफलता
लोरमी ( रमेश सिंह राजपूत ) पवन गंधर्व पिता पिता राजेन्द्र गंधर्व निवासी पेण्ड्रीतालाब लोरमी ने थाना लोरमी में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 1 मार्च 2023 को रात्रि लगभग 10 बजे से अपने परिचित कमल को छोडकर वापस आने के समय महरपुर के विरेन्द्र मिरी उर्फ बोनी के द्वारा पवन से मारपीट किया। पवन ने अपने परिचित कमल को फोन करके बुलाया, जिसके बाद आरोपी ने अपने अन्य दो साथी रामकुमार मिरी एवं कृष्ण कुमारी मिरी को बुलाकर अपने पास रखे टांगिया, सब्बल एवं लाठी से हमला करने लगे। जिससे पवन के बायें भुजा मे गंभीर चोंट आई, इसके बाद आरोपियों के द्वारा कमल के उपर टंगिया से प्राणधात हमला करने लगा, जिससे कमल के सिर, पेट एवं हाथ में गंभीर चोटे आयी है कि रिपोर्ट पर थाना लोरमी में आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 79/2023 धारा 341,294, 506, 323, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
प्रकरण में विवेचना के दौरान आहत का बेडहेड टिकट एवं मुलाहिजा रिपोर्ट प्राप्त होने पर डॉक्टर द्वारा चोट कि प्रकृति गंभीर होना एवं सिर में फेक्चर एवं उक्त चोट से जीवन को खतरा होना लेख करने पर प्रकरण में दिनांक 26 मार्च 2023 को धारा 307 भादवि जोडी गई। दिनांक 27 मार्च 2023 को प्रकरण के तीनों आरोपियों कृष्ण कुमार मिरी, रामकुमार मिरी एवं विरेन्द्र मिरी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।
प्रकरण की विवेचना एवं आरोपियों की गिरफ्तारी में सहायक उप निरीक्षक आजूराम गौड़, पुकल सिंह ठाकुर, प्रधान आरक्षक जगदीश कोशले, आरक्षक जितेंद्र ठाकुर, आरक्षक आशीष सोनी, आरक्षक राहुल सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।














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