PM आवास योजना में हुई गड़बड़ी! मृत व्यक्ति के नाम स्वीकृत हो गया दो मकान, राशि भी आहरण

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PM आवास योजना में हुई गड़बड़ी! मृत व्यक्ति के नाम स्वीकृत हो गया दो मकान, राशि भी आहरण

 PM आवास योजना में हुई गड़बड़ी! मृत व्यक्ति के नाम स्वीकृत हो गया दो मकान, राशि  भी आहरण

पथरिया (राजेन्द्र प्रजापति)  जनपद पंचायत पथरिया मे फिर एक बार प्रधानमंत्री आवास योजना मे  एक और गड़बड़ी का मामला प्रकाश में आया है। यह मामला जनपद पंचायत पथरिया अंतर्गत  ग्राम पंचायत छिंदभोग  का है। छिंदभोग पंचायत के आश्रित गांव धमधापारा में एक ही व्यक्ति को दो आवास का लाभ दिये जाने का मामला उजागर हुआ है।  जिसमे  ग्राम धमधा पारा निवासी  रमेश उर्फ़ गितराम के नाम  से प्रधानमंत्री आवास योजना मे वित्तीय वर्ष 2022 - 23 मे स्वीकृत हुआ योजना क्रमांक टी एच 3336394 है जहाँ रमेश का मृत्यु हो जाने के बाद  उस आवास योजना का लाभ उसकी पत्नी सोनकुवर  के नाम स्वीकृत कर योजना का लाभ दिया गया।  दिनांक  10/09/2024  को प्रधानमंत्री आवास योजना की अंतिम किस्त सोनकुंवर के खाते मे आंतरिक कर दिया गया। 

वही ग्राम के रोजगार सहायक एंव जनपद पंचायत के आवास कर्मचारियों के द्वारा सत्र 2024-25  मे आवास योजना सूची मे गितराम आईडी सी एच 118814145  के नाम से ही दोबारा प्रधानमंत्री आवास योजना मे नाम स्वीकृत हुआ ।

जिसमे जनपद पंचायत में बैठे आवास कर्मचारियों द्वारा  कुछ राशियों के चक्कर में बिना दस्तावेज जाँच कर फिर से गितराम के पुत्र राकेश के खाते मे आवास की राशि को डाल दिया गया। 


आपको बताते चलें कि यह गड़बड़ी मृत व्यक्ति रमेश और गितराम दोनों एक ही व्यक्ति है जबकि रमेश के मृत्यु के बाद नॉमिनी उसकी पत्नी सोनकुंवर को प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला। परंतु  गितराम के नाम से पुत्र नॉमिनी राकेश को भी पिताजी के नाम पर प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया गया। दरअसल इस खेल में गांव के सरपंच ,सचिव , रोजगार सहायक, आवास मित्र और विभागीय कर्मचारियों के मिली भगत के चलते यह गड़बड़ी होना संभव हो पाया है।

ग्रामीणों ने बताया की ज्ञात  स्व रमेश का दूसरा नाम गितराम है। अब सोचने वाली बात है की एक ही व्यक्ति के  दो बार आवास योजना 

का लाभ मिलना किस नियम के तहत योजना का लाभ दिया गया है।

वही दोनों आवास की राशि विभाग द्वारा पूरी भुगतान कर दिया गया है 

एक ओर जहां आज हर पंचायत में जरूरतमंद को आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है वहीं एक ही व्यक्ति को  दो बार आवास योजना का लाभ मिल पा रहा है। पथरिया जनपद के कर्मचारियों किया धरा है  यह नया मामला नहीं है यदि निष्पक्ष रूप से जांच हो तो सभी पंचायतों में इस तरह का मामला सामने आएगा। 

कौन ले सकता है आवास योजना का लाभ

 बताते हैं कि आवास योजना का उद्देश्य है कि सभी जरूरतमंद को पक्का मकान मिले। आवास के लिए पहली शर्त यह है कि आवास योजना का लाभ उसे ही मिलेगा जिसके पास पहले से कोई पक्का मकान नहीं हो। इस योजना की दूसरी शर्त है कि परिवार के किसी सदस्य को भारत सरकार की किसी योजना के तहत आवास योजना का लाभ ना मिला हो। यदि परिवार में के किसी सदस्य को सरकारी योजना के तहत आवास का लाभ मिला है, तो उस परिवार के किसी अन्य सदस्य को आवास योजना का लाभ नहीं मिल सकता है।

 जनपद सीईओ ने क्या कहा....

पथरिया जनपद सीईओ प्रदीप प्रधान ने कहा 15 दिन के भीतर जाँच कर  दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी तथा हितग्राही से राशि की रिकवरी की जायेगी।

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